सारांश : दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। हालांकि, जेल से बाहर आने के लिए उन्हें सीबीआई मामले में भी जमानत लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला केस में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, जेल से बाहर आने के लिए एक और कानूनी अड़चन अब भी बाकी है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। यह मामला दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का है। कोर्ट ने इसे तीन जजों की बेंच के पास भेजा है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना और उन्हें अंतरिम राहत दी।
ईडी की गिरफ्तारी:
21 मार्च को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी से इस पर जवाब मांगा था और 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
जेल से बाहर आने की जद्दोजहद:
हालांकि, अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। उन्हें सीबीआई के मामले में भी न्यायिक हिरासत में रखा गया है। जेल से बाहर आने के लिए उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत लेनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई:
जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान तीन महत्वपूर्ण सवाल तय किए। अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एसजी तुषार मेहता अदालत में उपस्थित थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश:
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ अप्रैल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था और कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जांच में शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।
ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी:
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें निचली अदालत ने 20 जून को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। हालांकि, अगले ही दिन ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और निचली अदालत के जमानत आदेश को एकतरफा और गलत बताया।
सीबीआई की गिरफ्तारी:
अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया। सीबीआई की इस गिरफ्तारी ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि उन्हें अब इस मामले में भी जमानत लेनी होगी।
निष्कर्ष:
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने से उन्हें कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन जेल से बाहर आने के लिए उन्हें अभी सीबीआई के मामले में भी जमानत लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तीन जजों की बेंच के समक्ष भेज दिया है, जो आगे की कार्रवाई करेगी।
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