सारांश: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को पैन-आधार लिंक करने के लिए एक और मोहलत दी है। CBDT के नोटिस के मुताबिक, 31 मई तक लिंक करने पर कोई टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जानिए इसके बारे में विस्तार से।


पैन-आधार


इस समय, टैक्सपेयर्स को एक और बड़ी राहत की खबर मिल रही है। इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (CBDT) ने एक सर्कुलर जारी करके बताया है कि अगर कोई टैक्सपेयर 31 मई 2024 तक अपना पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) अपने आधार से लिंक कर लेता है, तो उसे किसी भी कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह निर्देश उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं किया है।


CBDT के नोटिस में यह भी बताया गया है कि कुछ टैक्सपेयर्स ने शिकायत की है कि उनके पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने के बावजूद भी उनके लेन-देन के समय टीडीएस (टैक्स डीडक्टेड एट सोर्स) या टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) की कम कटौती हो रही है। ऐसे मामलों में, कटौती उच्च दर पर नहीं की जा रही है, लेकिन इन टैक्सपेयर्स के लिए दर दोगुना हो रहा है।


CBDT ने इस समस्या के समाधान के लिए यह निर्देश जारी किया है कि अगर कोई टैक्सपेयर 31 मई 2024 तक अपना पैन और आधार लिंक कर लेता है, तो ऐसे मामले में कोई कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए, अगर आपने अभी तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं किया है, तो आपको इसे जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए ताकि आपको किसी भी कटौती से बचाव मिल सके।

Post a Comment

أحدث أقدم