सारांश: अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने की योजना बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद इसे बेचना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसा करने से आपकी कैपिटल गेन टैक्स देनदारी अगले वित्तीय वर्ष (2025-26) में स्थानांतरित हो जाएगी, जिससे आपको अपनी टैक्स सेविंग की बेहतर योजना बनाने का समय मिल जाएगा। इसके अलावा, एडवांस टैक्स भुगतान में भी राहत मिल सकती है।
1 अप्रैल 2025 के बाद प्रॉपर्टी बेचना क्यों फायदेमंद?
अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को 30 मार्च 2025 को बेचते हैं, तो आपको वित्त वर्ष 2024-25 में ही कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लेकिन यदि आप इसे 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद बेचते हैं, तो आपकी टैक्स देनदारी अगले वित्त वर्ष 2025-26 में स्थानांतरित हो जाएगी। इससे आपको टैक्स सेविंग की रणनीति बनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे आपकी वित्तीय योजना बेहतर हो सकती है।
कैसे होगी टैक्स देनदारी की गणना?
आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं—
- 30 मार्च 2025 को प्रॉपर्टी बेचने पर: इस स्थिति में, आपकी पूरी कैपिटल गेन टैक्स देनदारी वित्त वर्ष 2024-25 में शामिल हो जाएगी, और आपको 31 मार्च 2025 तक इसका भुगतान करना होगा।
- 1 अप्रैल 2025 के बाद प्रॉपर्टी बेचने पर: इस स्थिति में, टैक्स देनदारी अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थानांतरित हो जाएगी। इससे न केवल आपको टैक्स सेविंग के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, बल्कि आप चार किस्तों में एडवांस टैक्स भी भर सकते हैं।
कैपिटल गेन टैक्स और उसकी योजना
प्रॉपर्टी की बिक्री पर जो भी लाभ होता है, उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। यह दो प्रकार का हो सकता है:
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG): यदि आपने प्रॉपर्टी को 2 साल से कम समय तक रखा है, तो इसे आपकी आय में जोड़ा जाएगा और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार इस पर टैक्स लगेगा।
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG): यदि आपने प्रॉपर्टी को 2 साल या उससे अधिक समय तक रखा है, तो इस पर 20% (इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ) का टैक्स लगेगा।
- 1 अप्रैल 2025 के बाद प्रॉपर्टी बेचने से आपको LTCG टैक्स प्लानिंग के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे आप अपने निवेश को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं।
कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का लाभ
अगर आप 1 अप्रैल 2025 के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम (CGAS) में अपनी सेल्स इनकम जमा करने के लिए भी ज्यादा समय मिलेगा।
वर्तमान नियम:
अगर आप 30 मार्च 2025 तक प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो आपको 31 जुलाई 2025 तक कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा जमा करना होगा।
नया फायदा:
- अगर आप 1 अप्रैल 2025 के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो यह डेडलाइन 31 जुलाई 2026 तक बढ़ जाएगी।
- इससे आपको अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करने का अधिक समय मिलेगा।
एडवांस टैक्स भुगतान में राहत
अगर आपकी कैपिटल गेन इनकम ज्यादा है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है।
अगर आप 30 मार्च 2025 तक प्रॉपर्टी बेचते हैं:
पूरी टैक्स देनदारी 31 मार्च 2025 तक चुकानी होगी।
अगर आप 1 अप्रैल 2025 के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं:
- आपको 15 जून 2025 से चार किस्तों में टैक्स भुगतान करने की सुविधा मिलेगी।
- इससे आपका कैश फ्लो प्रभावित नहीं होगा और आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मदद मिलेगी।
कैश फ्लो मैनेजमेंट में सहूलियत
अगर आप 1 अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो आपको टैक्स चुकाने के लिए पूरी राशि एकमुश्त देने की जरूरत नहीं होगी।
- आपको एडवांस टैक्स की पहली किस्त 15 जून 2025 तक देनी होगी।
- इसके बाद, आप टैक्स की राशि को चार हिस्सों में चुका सकते हैं।
- यह आपके कैश फ्लो मैनेजमेंट में मदद करेगा और आपकी अन्य फाइनेंशियल जरूरतें प्रभावित नहीं होंगी।
क्या आपको 1 अप्रैल 2025 तक इंतजार करना चाहिए?
अगर आपकी प्रॉपर्टी सेलिंग की योजना बनी हुई है और आपको टैक्स सेविंग पर ध्यान देना है, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद इसे बेचना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
फायदे:
- टैक्स देनदारी अगले वित्तीय वर्ष में जाएगी।
- कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में निवेश करने का ज्यादा समय मिलेगा।
- एडवांस टैक्स का भुगतान किस्तों में कर सकते हैं।
- कैश फ्लो मैनेजमेंट आसान होगा।
नुकसान:
- अगर बाजार में गिरावट आती है, तो प्रॉपर्टी की कीमत कम हो सकती है।
- फाइनेंशियल जरूरतों के अनुसार, तुरंत पैसा चाहिए हो तो इंतजार करना मुश्किल हो सकता है।
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